एडवांस पैसे लेकर किसी और को प्लाट बेचने वालों के खिलाप धोखाधड़ी का मामला दर्ज

जबलपुर :एडवांस पैसे लेकर किसी और को प्लाट बेचने वालों के खिलाप पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच सुरु कर दी है,
धोखाधडी करने वालें के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
पहला मामला थाना मदनमहल का है जहाँ पर दिनांक 22-1-21 की रात्रि में मानसी चतुर्वेदी उम्र 29 वर्ष निवासी आमनपुर मदनमहल ने लिखित शिकायत की कि दिनेश साहू जो की जमीनों की दलाली करता है से उसकी मुलकात हुयी थी दिनेश साहू ने उसे गौरव मिश्रा निवासी बेदीनगर से मुलाकात करवायी थी और बताया था कि इनकों 7 हजार वर्ग फिट जमीन विक्रय करना है चूंकि उसे जमीन की आवश्यकता थी, इसलिये उसने जमीन के सम्बंध में बात की, दिनांंक 29-10-2018 का गौरव मिश्रा, दिनेश साहू रिछाई लेकर गये एवं वहॉ पर जमीन दिखाई और बताया कि यह जमीन 7 हजार वर्ग फिट है जमीन देखने के बाद 330 रूपये वर्ग फिट के हिसाब से कुल 23 लाख 10 हजार रूपये में सौदा तय हुआ था, दिनॉक 1 नम्बर 2018 के गौरव मिश्रा के चैक द्वारा एक लाख रूपये आमनपुर में दिये थे पैसे देने के बाद हम लेग कलेक्ट्रेट आये एवं अनुबंध पत्र बनवाया तथा नोटराईज कराया । नोटनाराईज कराने के बाद गौरव मिश्रा ने उससे कहा कि चैक आज कैश नहीं हो पायेगा आप मुझे नगद पैसे दे दीजिये, गौरव मिश्रा की बातों में आकर कलेक्ट्रेट से वापस आकर मदनमहल में गौरव मिश्रा को एक लाख रूपये नगद दे दिया एवं अनुबंध की पृष्ठ में पावती लिखकर गौरव मिश्रा ने उसका चैक वापस करके नगद एक लाख रूपये प्राप्त कर लिये है लेख किया इसके बाद दिनांक 14-11-2018 को उसने चैक द्वारा 2 लाख रूपये का भुगतान किया फिर दिनांक 26-11-2018 को आमनपुर में ही एक लाख नगद गौरव मिश्रा को दिया । गौरव मिश्रा ने कहा कि जमीन का डायवर्सन कराना है एक लाख रूपये लग रहे हैं ते उसने दिनेश साहू और गौरव मिश्रा को जनवरी 2019 में एक लाख रूपये नगद दे दिये एवं रजिस्ट्री कराने के लिये कहां तो गौरव ने कहा मै व्यस्त हूं जल्दी ही रजिस्ट्री कर दूंगा, इसी बीच दिनेश साहू ने कहा कि प्लाट मे थोडे गड्ढे है, समतली करण करना हो तो बताये सस्ते में प्लाट की पुराई करवा दूंगा, गौरव की बातों में आकर उसने हॉ कर दी, गौरव मिश्रा ने प्लाट में मुरूम गिरवाई, एवं उससे तीन लाख रूपये फरवरी 2019 में ले लिये । इस प्रकार गौरव मिश्रा, दिनेश साहू ने उससे आठ लाख रूपये ले लिये है। रजिस्ट्री करावाने के लिये उसने नाप करवाई तो ज्ञात हुआ कि कुल 4200 वर्ग फुट जमीन शेष बची है 2800 वर्ग फुट जमीन किसी सोनी जी को विक्रय कर दी गयी है। उसने गौरव मिश्रा से कहा कि अपने 7 हजार वर्ग फिट जमीन का सौदा करके किसी और को जमीन विक्रय क्यों किये हो, रजिस्ट्री करवाने को कहने पर गौरव आनाकानी करने लगा, गौरव के पिता अवध बिहारी मिश्रा से कहने पर अवध बिहारी मिश्रा द्वारा कहा गया जमीन आपको मिल जायेगी एैसा कहते हुये उसे टालते रहे बाद मे उसे ज्ञात हुआ कि शेष बजी 4200 वर्गफुट जमीन भी अवध बिहारी मिश्रा ने किसी अन्य को विक्रय कर दी है, रूपये वापस करने को कहने पर गौरव मिश्रा ने उसे 7 लाख रूपये का चैक दिया लेकिन चैक मे ओवर राईटिंग करने से चैक क्लीयर नहीं हुआ, पुनः गौरव से बात करने पर उसके द्वारा समतलीकरण हेतु दिये गये 3 लाख 60 हजार रूपये उसे ऑनलाईन वापस कर दिये, किंतु जमीन खरीदने हेतु एडवांस में दी गयी धनराशि वापस नहीं की तथा उसे अनुबंध करने के उपरांत उक्त जमीन किसी और को विक्रय कर दिया है।
गौरव मिश्रा, अवध बिहारी मिश्रा, एवं दिनेश साहू ने एक राय होकर उससे जमीन का सौदा तय करते हुये 4 लाख 40 हजार रूपये एडवांस लेकर उक्त जमीन किसी ओैर को बेचकर उसके साथ धोखाधडी की है।
शिकायत पर गौरव मिश्रा, अवध बिहारी मिश्रा, एवं दिनेश साहू के विरूद्ध धारा 420, 406, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियें की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।
तो वहीं दूसरा मामला थाना बरेला का है जहाँ पर शंकर वंशकार उम्र 35 वर्ष निवासी हावबाग कालेज के पास गोरखपुर ने लिखित शिकायत कि उसने ग्राम नीमखेड़ा स्थित खसरा नम्बर 51 रकवा 1.370 एवं खसरा नम्बर 248 रकवा 0.95 है तथा मौजा पड़रिया पटवारी हल्का नम्बर 71 सिलुआ में स्थित खसरा नम्बर 191 का रकवा 1.070 है इस प्रकार तीनों खसरा का रकवा 3.39 है यानि लगभग 8.475 हेक्टेयर में से प्लाट नम्बर 36 के सम्पत्ति मालिक सुरेन्द्र पटैल से प्लाट नम्बर 36 को खरीदने हेतु 8 लाख 50 हजार रूपये में सौदा तय किया था जिसमें दिनांक 9-6-2020 को बयाना के रूप में 1 लाख रूपये का चैक इलाहाबाद बैंक शाखा पोलीपाथर ग्वारीघाट का दिया था, शेष 7 लाख 50 हजार रूपये रजिस्ट्री के समय देने की बात हुयी थी परन्तु सुरेन्द्र पटैल ने नियत दिनांक को रजिस्ट्री नहीं किया और सम्पर्क करने पर फोन नहीं उठाता है तथा जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि सरकारी सीलिंग की है जिसे बेचने का सौदा कर सुरेन्द्र पटैल ने 1 लाख रूपये हड़प लिये हैं ।इसी तरह प्रमोद साहू से सुरेन्द्र पटैल ने प्लाट एग्रीमेंट कर 50 हजार रूपये लिया है माह अगस्त 2020 के रजिस्ट्री की तिथि नियत थी परन्तु सुरेन्द्र पटैल ने रजिस्ट्री नही करायी तथा धोखाधड़ी कर 50 हजार रूपये हड़प लिया ।जांच पर सुरेन्द्र पटैल के द्वारा चंदन वंशकार एवं प्रमोद साहू से सरकारी सीलिंग की जमीन जिसमें स्टे लगा है को विक्रय करने का सौदा तय कर चंदन वंशकार से 1 लाख रूपये एवं प्रमोद साहू से 50 हजार रूपये बयाना के रूप में लेकर नियत तिथि को रजिस्ट्री नही कराते हुये राशि हड़प लेना पाये जाने पर सुरेन्द्र पटैल के विरूद्ध धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
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