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समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए स्कूलों की तालाबंदी करने के निर्देश



सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों के तैयार करें पेंशन प्रकरण

जबलपुर :कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में शासन द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार ऋण योजना के तहत चालू वित्त बर्ष के लक्ष्य के मुताबिक 10 जून तक शत- प्रतिशत प्रकरण बैंकों को अग्रेषित करने और 30 जून तक कम से कम 50 प्रतिशत प्रकरणों में स्वीकृत कराने के निर्देश दिए हैं । कलेक्टर ने बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिये । उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्थानीय निकायों को समग्र पोर्टल पर सम्भावित हितग्राहियों की संख्या के मद्देनजर समाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रकरण तैयार करने होंगे । श्रीमती भारद्वाज ने ऐसे सभी जनपद पंचायतों , स्थानीय निकायों और नगर निगम के सम्भागीय अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं जहाँ बड़ी संख्या में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रकरण लम्बित हैं । उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत सम्भावित हितग्राहियों की संख्या और उसके विरुद्ध तैयार किये गए प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाएगी । कलेक्टर ने बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए । उन्होंने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि एसडीएम को हर सप्ताह कम से कम पांच उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करना होगा और स्टॉक का सत्यापन करने के साथ ऐसे सभी उपभोक्ताओं के राशन कार्ड अक्रियाशील करने होंगे जिन्होंने पिछले छह माह से खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया है अथवा जिनके राशन कार्ड आधार नम्बर से लिंक नहीं हो पाए हैं ।श्रीमती भारद्वाज ने सहायक आयुक्त सहकारिता और जिला आपूर्ति नियंत्रक को ऐसी सभी उचित मूल्य दुकानों पर नए सेल्समेन नियुक्त करने अथवा समितियों या समूहों को बदलने के निर्देश भी दिए जहां पिछले छह माह के दौरान 80 प्रतिशत से कम खाद्यान्न का ऑनलाइन वितरण नहीं किया गया है । उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक उचित मूल्य की दुकान खोलने के निर्देश अधिकारियों को दिये साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर एक-एक सेल्समेन को नियुक्त करने की हिदायत दी । श्रीमती भारद्वाज ने हर माह की एक से पन्द्रह तारीख तक उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न का ऑनलाइन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को बैठक में दिये । उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों पर जहां सेल्समेन नियुक्त नहीं किये जा सकते हो वहां दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय स्व-सहायता समूहों को दी जाये ।
कलेक्टर ने बैठक में मदनमहल पहाड़ी के विस्थापितों को तिलहरी में पट्टे वितरण की दिशा में अभी तक की प्रगति की जानकारी ली । उन्होंने कहा कि नगर निगम को ऐसे सभी विस्थापितों को जिन्हें पट्टे प्रदान कर दिए गए हैं , एक जून तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि की पहली किश्त उपलब्ध करानी होगी ताकि बारिश के पूर्व अपने घर बना सकें । समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को कुंडम और चरगवां क्षेत्र में मनरेगा की निर्मल नीर उपयोजना के तहत बने उन सभी कुंओं का क्लोरीनेशन करने के निर्देश दिये हैं, जिनका पेयजल स्त्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । उन्होंने इसके लिए अलग-अलग टीमें गठित करने के निर्देश भी दिये । श्रीमती भारद्वाज ने राजस्व अधिकारियों को आरसीएमएस में दर्ज सभी सीमांकन प्रकरणों का दस दिन के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिये हैं । उन्होंने बैठक में मौजूद सभी कार्यालय प्रमुखों को सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त आवेदनों का आवेदनकर्त्ताओं की संतुष्टि से निराकरण करने की हिदायत दी । श्रीमती भारद्वाज ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त आवेदनों के निराकरण में विलंब को अधिकारियों की लापरवाही माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी । उन्होंने मार्च, अप्रैल और मई माह के दौरान सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त आवेदनों में बीस फीसदी से कम का निराकरण करने वाले अधिकारियों की दो वेतनवृद्धि रोकने की चेतावनी भी दी । बैठक में कलेक्टर ने न्यायालयीन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा भी की और अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर जवाबदावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये । बैठक में जिला पंचायत की सीईओ रजनी सिंह, अपर कलेक्टर सलोनी सिडाना एवं वी.पी. द्विवेदी भी मौजूद थे ।
गलत जानकारी देकर ज्यादा राशि लेने वाले निजी

स्कूलों की तालाबंदी करने के निर्देश:

कलेक्टर श्रीमती भारद्वाज ने समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में उन निजी शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिये हैं, जिन्होंने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को दिये गये प्रवेश के लिए शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा अभी तक नहीं किया है । श्रीमती भारद्वाज ने कहा कि बार-बार के निर्देशों के बावजूद शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करना यह दर्शाता है कि इन निजी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वास्तव में गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश ही नहीं दिया गया है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है ।
श्रीमती भारद्वाज ने बैठक में दो निजी शैक्षणिक संस्थाओं मक्का नगर स्थित सेंट अब्राहम स्कूल और बाबाटोला स्थित जगत जननी विद्या बिहार की तालाबंदी करने के निर्देश भी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को दिये, जिन्होंने गलत जानकारी देकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को दिये गये प्रवेश की तुलना में ज्यादा राशि प्राप्त कर ली है तथा जांच के बाद रिकव्हरी के बार-बार नोटिस दिये जाने पर भी अभी तक राशि वापस नहीं की । कलेक्टर ने इन स्कूलों की भी मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिये हैं ।

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