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राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में दी गई नामांकन पत्र दाखिल करने की जानकारी

जबलपुर, जबलपुर संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन की सूचना जारी होने के एक दिन पहले आज शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी ।कलेक्टर ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि मंगलवार 2 अप्रैल को निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही जबलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से नाम-निर्देशन पत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी । उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों से नाम-निर्देशन पत्र 6 अप्रैल को गुड़ी पड़वा और सात अप्रैल के रविवार के अवकाश को छोड़कर 9 अप्रैल तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे । प्राप्त नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 अप्रैल की सुबह 11 बजे से की जायेगी तथा उम्मीदवारी से 12 अप्रैल को 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे । नाम वापसी के समय सीमा खत्म होने के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जायेगी और चुनाव चिन्ह का आबंटन किया जायेगा । कलेक्टर ने बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये जाने वाले शपथ पत्र के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने कहा कि शपथ पत्र में उम्मीदवारों को यदि उन पर कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित है या किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्धि हुई है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी और तीन बार सर्वाधिक प्रकाशित समाचार पत्रों एवं सर्वाधिक प्रसारित न्यूज चैनलों में आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में इसका प्रकाशन एवं प्रसारण भी कराना होगा । श्रीमती भारद्वाज ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय लेखे के संधारण के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों से भी अवगत कराया । उन्होंने कहा कि उम्मीदवार अपने निर्वाचन व्यय लेखे के संधारण के लिए अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट (निर्वाचन व्यय अभिकर्त्ता) भी नियुक्त कर सकता है । कलेक्टर ने कहा कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय नाम-निर्देशन पत्र में सोशल मीडिया एकाउंट, ई-मेल आईडी, पता और उम्र का ब्यौरा भी देना होगा । इसके साथ ही निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से पृथक से खोले गये बैंक खाते के खाता नंबर का उल्लेख भी नामांकन पत्र में किया जाना जरूरी होगा । जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को चुनावी अभियान के दौरान वाहनों, सभाओं, जुलूस, रैली, लाउडस्पीकर आदि की अनुमतियां प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों में स्थापित सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में भी बताया । उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इन अनुमतियों को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों अथवा राजनैतिक दलों को सुविधा एप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा । अनुमतियों के लिए सुविधा एप पर ऑनलाइन आवेदन किसी भी आयोजन के कम से कम 48 घंटे पूर्व एवं अधिकतम 72 घंटे पूर्व करना होगा । प्राप्त आवेदनों पर अनुमतियां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जारी की जायेंगी ।श्रीमती भारद्वाज ने बैठक में नामांकन निर्देशन पत्र की प्रक्रिया के साथ-साथ नामांकन पत्रों की संवीक्षा और नाम वापसी की प्रक्रिया से भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया । उन्होंने इस बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी । बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना, संयुक्त कलेक्टर नम:शिवाय अरजरिया, राजनैतिक दलों की ओर से सर्वश्री लक्ष्मण गुप्ता, शरण चौधरी, राजेश जायसवाल, विजय पाण्डे, रविन्द्र गुप्ता, विभाष तिवारी, एकांश ढींगरा, अतुल विश्वकर्मा, सीमांत सोलंकी आदि उपस्थित थे ।
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