कलेक्टर ने मतदाताओं से की मतदान की अपील
जबलपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने जिले के सभी मतदाताओं से 29 अप्रैल को निडर एवं निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। कलेक्टर ने युवा और नए मतदाताओं के साथ-साथ महिला मतदाताओं से खासतौर पर आग्रह किया है कि वे स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें। कलेक्टर ने अपील में कहा है कि मतदान करना हर नागरिक का अधिकार और कर्त्तव्य है। इसलिए मतदाता बिना किसी भय और प्रलोभन के जाति और धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर मतदान की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करें । लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान के माध्यम से योग्य प्रतिनिधि का निर्वाचन करना हर मतदाता का दायित्व है, इसलिए सोमवार 29 अप्रैल को थोड़ा-सा वक्त निकाल कर मतदान केन्द्र पहुंचकर खुद मतदान करें और अपने पास-पड़ोस के अन्य मतदाताओं को भी मतदान करने हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित करें ।
कलेक्टर ने मतदाताओं से कहा है कि वोट डालने के लिए मतदाता पर्ची के साथ फोटो मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेकिन मतदाता परिचय पत्र न होने की स्थिति में मतदाता 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेगा । इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंन्स, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायक या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य किए जाएंगें। मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता परिचय पत्र अथवा इन 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।